Two complainant can file single complain case under n.i. act
vijay singh Mob.No 9621707070
(Querist) 06 November 2017
This query is : Resolved
आदरणीय सर,
प्रणाम
मैं एक अधिवक्ता हूँ, सर आपसे एक राय व सलाह की उम्मीद करता हूँ|
सर एक व्यक्ति "अ" ने "ब" को 300000/- उधार के एवज में six (6) post dated cheque बिना दिनाँक व Amount के वर्ष 2004 में अपने खाते का दिया था (उस वक्त बैंक CBS नहीं थे, और 'अ" का खाता सिर्फ 4 digit as 1234 था), और कहा था कि जब वह कहेगा तो एक एक चेक पर रूपया 50000/- भर कर अपना पैसा प्राप्त कर लें |
लेकिन इसी दौरान "अ" का "ब" से सम्बंध खराब हो गया और वर्ष 2013 में 'ब" ने उन सभी चेकों पर रूपया 100000/- (एक लाख) भर कर तीन चेक अपनी पत्नी "प" व तीन चेक अपने नाम से अपने खाते व अपनी पत्नी के खाते में लगाया, जहां से बैंक द्वारा "NO SUCH ACCOUNT" के कारण अनादरित कर दिया |
फिर पुनः "ब" द्वारा "अ" के बैंक मैंनेजर से मिलकर "अ" का नया अकाउंट नम्बर जानकर बिना "अ" को बताये चेक पर नया अकाउंट नम्बर लिखकर पुनः अपने व अपनी पत्नी के खाते में सभी चेक प्रस्तुत करके सभी चेक बाउंस "INSUFFICIENT FUNDS" करा लिया |
और उसके बाद दोनों पति व पत्नी ने मिलकर एक लीगल नोटिस दिया और रूपये 600000/- की माँग की | "अ" द्वारा उस नोटिस का जबाब भी दिया गया, लेकिन इस सब को छिपाकर "अ" के खिलाफ 138 NI Act के अंतर्गत एक परिवाद दोनों परिवादियों द्वारा मिलकर कर दिया गया, जिसमें "अ" द्वारा उपस्थित होकर अपनी जमानत भी करा ली गयी | बस दुर्भाग्यवस "अ" द्वारा समन आदेश को रिवीजन में challenge नहीं किया गया |
मेरा सवाल है कि
1. क्या दो परिवादी मिलकर किसी एक अभियुक्त के खिलाफ एक परिवाद कर सकते है ?
यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ?
यदि कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ? या इसका कोई हल है ?
2. क्या six (6) चेकों का मिलाकर एक परिवाद किया जा सकता है ?
यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ?
यदि कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ? या इसका कोई हल है ?
3. सर इस समस्या से किस तरीके से अब "अ" को बचाया जा सकता है
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Vijay Kumar Singh
Advocate
Mob. No. 9621-707070, 7348-606060
Lucknow U.P.
Sudhir Kumar, Advocate
(Expert) 08 November 2017
क्या दो परिवादी मिलकर किसी एक अभियुक्त के खिलाफ एक परिवाद कर सकते है ? यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ? यदि कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ? या इसका कोई हल है ?
हरेक चैक जो bounce हुआ स्वयं में एक परिवाद है, एक चैक पर एक अलग दावा करने का अधिकार हर वादी को है .
Sudhir Kumar, Advocate
(Expert) 08 November 2017
2. क्या six (6) चेकों का मिलाकर एक परिवाद किया जा सकता है ? यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या कोई इससे सम्बंधित न्याय निर्णयन है ?
Cr PC ध्यान दे देखें की connected offences के बारे में क्या प्रावधान हैं
Sudhir Kumar, Advocate
(Expert) 08 November 2017
3. सर इस समस्या से किस तरीके से अब "अ" को बचाया जा सकता है
उसे चैक की राशि का मूल्य चुकाना होगा
कानून अन्याय से रक्षा कर सकता है खुद की हुई मूर्खता से नहीं
जब उसने कोरा चैक साइन किया तो वादी को अधिकार दे दिया की उसमें वह कभी भी कोइ भी राशि/तारिख भर ले, यह उसका अहोभाग्य है की ताजा निर्णय के अनुसार यह सभी प्रकरण अलग-अलग शहरों में नहीं हो सकते
Dr J C Vashista
(Expert) 10 November 2017
Q 1. Two complainants can not file sole complaint, it is basic principle of law and procedure. You may not find any citation on the subject.
Q 2 Any number of cheques (4-6-8-10-20-30) can be clubbed by same complainant against same accused.
However, complainant and accused must be same person.
There are number of judgements, please research yourself.
Best wishes
Dr. (Maj) J C Vashista, Advocate
Cell# 9891152939