Recovery of stolen items u/s 27 evidence act
nirmalsingh
(Querist) 03 March 2016
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379 IPC के एक केस में दोषी का इकबालिया बयान लिखा गया जब वो पुलिस हिरासत में था .उसके बाद गवाहों का बयान अ /ध 161 Cr.PC लिखा गया.बरामदगी के बाद किसी गवाह का बयान बरामदगी के संबध में नहीं लिखा गया न ही किसी आजाद गवाह को लिया गया जहाँ दोषी रहता था .फर्द बरामदगी पर सिर्फ शिकायतकर्ता , उसकी बहन और एक सहायक थानेदार को गवाह रखा गया 5 चीजे बरामद नहीं हुई और 5 चीजें बरामद हई कुल 10 चोरी हने की बात कही गयी FIR में चीजें उस को मुंशी/त्फ्तीशी अफसर ने भाईचारे में शिकायतकर्ता को पहले से ही दे दिया था जिस में रेलवे की टिकट. ड्राइविंग लाइसेंस,आधार कार्ड और 2 में से 1 एटीएम कार्ड क्या ये बरामदगी मान्य है .