Dirgesh kumar sharma
(Querist) 16 April 2017
This query is : Resolved
नमस्कार राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर आवासीय कालोनी में विक्रय विलेख में स्टाम्प सुल्क से छूट प्रदान किया है। इस अधिसूचना के तहत विक्रय विलेख निष्पादित हुआ और सुल्क में छूट प्राप्त किया गया। रजिस्टर्ड होने के बाद कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प ने धारा 33 व् 40 बी भारतीय स्टाम्प के तहत आदेश जारी किया जिसमें छूट की पात्रता न होने से स्टाम्प वसूली का आदेश जारी किया गया। इस आदेश को धारा 47 क के तहत आयुक्त के न्यायलय में अपील की गयी जिसे आयुक्त ने अधिकार छेत्र में न होने से अपील अग्राह्य कर दिया। अब प्रश्न ये है कि आयुक्त के आदेश के विरुद्ध या कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प के आदेश के विरुद्ध रेवन्यू बोर्ड जाऊ । दूसरा सवाल अपील या रिवीजन करू।
rajeev sharma
(Expert) 17 April 2017
शर्मा जी आप स्वयं अधिवक्ता हैं और जानते है की अपील व् रिवीजन के आधार प्राथक होते हैं.वाद के समस्त तथ्य एवं आदेश के तथ्य जाने बिना किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया जा सकता. कृपया आपने किसी स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता को वाद की पत्रावली दिखा कर परामर्श क्र लें
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