R M Sharma
(Querist) 05 July 2018
This query is : Resolved
श्रीमान, एक विकलांग को वर्ष 2007 मे राजकीय जिला चिकित्सालय के तीन चिकित्सको द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया | इस विकलांग का वर्ष 2015 मे राजकीय सेवा मे चयन हो जाता है | इस विकलांग द्वारा वर्ष 2017 मे अपनी चलन क्षमता मे सुधार हेतु इलाज कराया जाता है | जिससे इसकी अपंगता मे कुछ सुधार आ जाता है | (1) क्या इस विकलांग कार्मिक के राजकीय विभाग इस कार्मिक का पुन: विकलांगता परीक्षण कराया जा सकता है| (2) यदि पुन: विकलांगता परीक्षण मे इलाज के कारण विकलांगता 40% से कम पायी जाती है तो क्या इस कार्मिक को सरकारी सेवा से निकाला जा सकता है |
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Sudhir Kumar, Advocate
(Expert) 06 July 2018
यदि कोई अनुसूचित जाति कोटा में भर्ती होता है और उसकी जाति सूची से बाद में निकल जाती है तो उसे निकाला नहीं जा सकता
यदि कोई महिला मृतक कर्मचारी की विधवा होने के कारण नौकरी पर राखी जाती है और फिर वह विश्व नहीं रहती तो तो उसे निकाला नहीं जा सकता
सो वह व्यक्ति अब विकलांग नहीं रहा (यदि उसका प्रमाणपत्र छद्म नहीं था ) तो उसे निकालने का कोई प्रावधान नहीं है
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