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Aminu Deen (Principal Scientist)     07 December 2015

Nullity

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का एक ऐसा आर्डर है जो मुझे दोषी ठहराता है लेकिन------ 1. मेरे खिलाफ कोई चार्ज शीट ही नहीं है, 2. फोर्ज्ड चार्ज शीट को चार्ज शीट मानकर यह आर्डर जारी हुआ है, हम कहते हैं यह आर्डर नलीटी है लेकिन हमारे वकील कहते हैं जजमेंट नलीटी नहीं होता है, नलीटी केवल प्रोसीडिंग हो सकती है हमारा कहना है कि यह आदेश विदआउट जूरिस्डिक्शन है, कारण यह है कि मेरे विरुद्ध कोई चार्ज शीट नहीं है, ऐसे में ट्रिब्यूनल को मेरे विरुद्ध जजमेंट देने का कोई जूरिस्डिक्शन नहीं है हमारे वकील साहेब कहते हैं कि ट्रिब्यूनल का जूरिस्डिक्शन है तभी तो आप वहां केस डालने गए इसलिए यह आदेश विदआउट जूरिस्डिक्शन नहीं है आप ही बताएं कि क्या सही है


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