उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम संपत्ति है। संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो चुकी है और उनके पीछे माता, पत्नी, पुत्र और पुत्री जीवित हैं। पत्नी ने माता को हिस्सा नहीं दिया और पूरी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। अब माता ने वाद दायर किया है।
यह संपत्ति मास्टर प्लान 2031, पं. दीनदयाल योजना के अंतर्गत वी.डी.ए. (विकास प्राधिकरण) द्वारा आवासीय उपयोग के रूप में चिह्नित है।
प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में कौन-सा कानून लागू होगा – उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अथवा मुस्लिम विधि (Mohammadan Law)?