Domestic violence act
arvind
(Querist) 19 January 2017
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श्रीमान
1)घरेलू हिंसा के एक वाद में पति, सास ,ससुर आज तक हाजिर नहीं हुए हैं विपक्षीगण के ऊपर रजिस्टर्ड पैरवी दो बार की गई है किन्तु उन लोगों पर डिलीवरी होने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है महज हलफनामा मे वणित कंटेंट की " विपक्षीगण� को वाद की बखूवी जानकारी है ,रजिस्ट्री भेजे एक माह से अधिक का समय हो गया है " पर दिनांक 13/ 4/ 2016को तामिला पर्याप्त माना गया है । दिनांक 6/6/ 2016 को एक पक्षीय अग्रसारित हुआ है दिनांक 17 /11/2016 को प्रथम एसीजेएम कोर्ट रिक्त� होने की वजह से फाइल ट्रांसफर कराया गया है । जहां दिनांक 17 एक 2017 को पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस का आदेश हो कर next date 3/2/2017 पड़ी है ।
प्रश्न:- क्या एक पक्षीय निर्णय होने तक का इंतजार करना चाहिए? या तत्काल अपीयर कर जाना चाहिए
2)इसके अतिरिक्त एक अन्य कंप्लेंट भी� उपरोक्त लोगों पर अंतर्गत धारा 498 ए प्रथम एसीजेएम कोर्ट में चल रहा है जिसमे पति ,सास व श्वसुर की तलबी जरिए समन का आदेश दिनांक 13 /6/ 2016को ही हो चुका है next date 9/2/2017 पड़ी है । तत्काल सही सलाह की अपेक्षा है।
arvind
(Querist) 19 January 2017
घरेलू हिंसा अधिनियम
arvind
(Querist) 19 January 2017
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
Sudhir Kumar, Advocate
(Expert) 13 August 2017
अत्यधिक क्लिष्ट हिंदी लिखकर आपने प्रयास तो किया कि समस्या समझ में न आये फिर भी कुछ तो समझ आ गया
अगर तामील रजिस्ट्री से हुई है और रजिस्ट्री वापिस आने का कोइ प्रमाण नहीं है तो तामील पूरा माना जा सकता है
इससे आगा चर्चा के लोए तथ्य भेजें