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RAMESH KUMAR VERMA (pursuing company secretary course)     22 February 2012

Supreeme court scold gujrat government in case of tista case

तीस्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट की गुजरात सरकार को फटकार


नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया है। अदालत ने कहा है कि 2002 के दंगे में मारे गए लोगों की कब्रें खोदने के मामले में गुजरात सरकार जानबूझकर तीस्ता को परेशान कर रही है। इस तरह के फर्जी मामलों से गुजरात का मान नहीं बढ़ेगा।

मामले की सुनवाई जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को परेशान करने के लिए सरकार की ओर से सौ फीसदी फर्जी मामला गढ़ा गया है। गुजरात सरकार ने तीस्ता के खिलाफ दंगे संबंधी अन्य मामलों को लेकर भी आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। हालांकि उन मामलों पर कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है।

अदालत ने गुजरात सरकार के वकील प्रदीप घोष और स्थायी वकील हेमंतिका वाही को एफआईआर का अध्ययन करने को कहा। सुझाव दिया कि राज्य सरकार को इन और इन जैसे मामलों पर आगे नहीं बढऩा चाहिए। अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। कोर्ट गुजरात हाईकोर्ट के 27 मई 2011 के आदेश के खिलाफ तीस्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था।

साल 2002 में पाडरवाड़ा और खानपुर तालुका के आसपास के गावों में दंगों के दौरान मारे गए 28 लोगों के शव एक कब्रिस्तान में दफना दिए गए थे। शवों की शिनाख्त भी नहीं हुई थी। राज्य सरकार के मुताबिक 2006 में बिना अनुमति के उन कब्रों को खोदने की योजना तीस्ता ने ही बनाई थी। साथियों के साथ उसे अंजाम भी दिया था।

SOURCE:

https://www.bhaskar.com/article/GUJ-teesta-supreme-court-rebuke-of-the-gujarat-government-2895464.html


 



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 1 Replies

Advocate Friend (Assistant Manager - Legal)     28 August 2013

Nice analysis. All  victims of the 2002 riots may rest in peace.


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