Limitation
gajendra soni
(Querist) 06 October 2015
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हाइकोर्ट में विगत ७ साल से सस्पेंशन और अनिवार्य सेवानिवृती का केस लंबित है जिसमे कोई भी वित्तीय अनिमियता का चार्ज नहीं है इस बीच अपील करनी वाले की डेथ हो गयी जबकि विभाग में पेंशन योजना नहीं है और न ही अनुकम्पा नियुक्ति. जबकि अपील में केवल अनिवार्य सेवानिवृती को समाप्त कर वापस सर्विस में रखने का अनुरोघ है / क्या वारिसान उसी रिट को आगे बड़ा सकते है जिसमे सस्पेंशन से अब तक के मुवायजे की मांग व अपील करने वाले के साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की मांग की जा सकती है क्या इसके लिए डेथ के बाद कोई रिट लिमिटेशन है या पुराने केस के डेट आने पर नया अनुरोघ की माग की जा सकती है या नया रिट डालना पड़ेगा जवाब हिंदी या इंग्लिश दोनों में दिया जा सकता है