सम्पत्ति पर भौतिक कब्ज़ा न मिलने के सन्दर्भ में
Vinod Kumar Soni
(Querist) 21 March 2018
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महोदय
मैंने बैंक ऑफ़ इंडिया द्धारा कराई गई ई -नीलामी से दिनांक 30/03/2016 को मिर्ज़ापुर शहर में एक रिहायसी मकान जिसका रिज़र्व प्राइस बैंक द्धारा रुपया 1102000/- हजार तय किया गया था पर मैंने सबसे ज्यादा बोली बोलकर रुपया 1317000/- हजार में बैंक ऑफ़ इंडिया से क्रय किया और दिनांक 08/042016 को सारा रुपया जमा कर दिया एवं बैंक ऑफ़ इंडिया ने दिनांक 26/05/2016 को मेरे नाम रजिस्ट्री भी कर दी, नीलामी में भाग लेने से पहले बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक श्री मयंक जैन एवं जोनल ऑफिस के विधि प्रबंधक श्री दिनेश सिंह जो वर्तमान में भी हैं ने कहा था कि रजिस्ट्री के 15-20 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकरके आपको आपके द्धारा क्रय किये गए मकान पर भौतिक कब्ज़ा दिला दिया जायेगा इसी क्रम में बैंक ऑफ़ इंडिया ने धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12/05/2016 को भौतिक कब्ज़ा लेने हेतु जिला मजिस्ट्रेट न्यायलय में अपील दाखिल किया इसी बीच चांदतारा देवी गारंटर जो कि संजय गुप्ता ऋणी की माँ हैं एवं बैंक ऑफ़ इंडिया ने गारंटर चांदतारा देवी के मकान को नीलामी करके मुझे बेच दिया, चांदतारा देवी को पता चलने पर उन्होंने बैंक ऑफ़ इंडिया के खिलाफ दिनांक 03/06/2016 को DRT allahabad SA दाखिल कर दिया जिसका फैसला आज तक नहीं हुआ परन्तु DRT allahabad से कोई इस्थगन आदेश नही था,इसी बीच बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के मुख्य प्रबंधक श्री मयंक जैन का ट्रांसफर हो गया,बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के पैनल अधिवक्ता द्धारा मुक़दमे में कोई पैरवी न करने एवं तारीखों में उपस्थित न होने के कारण न्यायलय अपर जिला मजिस्ट्रेट मिर्ज़ापुर के यहाँ से बैंक ऑफ़ इंडिया द्धारा दाखिल मुकदमा दिनांक 22/03/2017 को अदम पैरवी पे वाद खारिज़ हो गया इस प्रकरण की शिकायत मैंने बैंक ऑफ़ इंडिया के विधि प्रबंधक श्री दिनेश सिंह से कि तो उन्होंने बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के वर्तमान मुख्य प्रबंधक मो० सहाबुद्दीन ने पैनल के दूसरे विद्धान अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह के द्धारा न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट मिर्ज़ापुर के यहां पुनः संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा लेने हेतु वाद संख्या D-2017165303369/2017 जिसपर सुनवाई के उपरान्त न्यायालय अपर जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर ने दिनांक 24/08/2017 को अपने आदेश में यह लिखा कि नगर मजिस्ट्रेट जनपद मिर्ज़ापुर को यह निर्देशित किया जाता है कि निर्दिष्ट एसेट जिसका उपर उल्लेख किया जा चूका है पर कब्ज़ा लेकर बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के अधिकृत अधिकारी को हस्तगत करा दें एवं पुलिस अधीछक मिर्ज़ापुर कब्ज़ा लेने के लिए नगर मजिस्ट्रेट जनपद मिर्ज़ापुर को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे, इस आदेश के बाद बैंक ऑफ़ इंडिया मेरे प्रकरण में न जाने क्यों शिथिल पड़ गई मेरे बार बार अधिकारियो से मिलने पर बैंक के विधि प्रबंधक श्री दिनेश सिंह जी ने दिनांक 06/12/2017 को नगर मजिस्ट्रेट मिर्ज़ापुर को न्यायालय अपर जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर के आदेश की प्रति के साथ कब्ज़ा दिलाने हेतु पत्र लिखा जिसपर भी नगर मजिस्ट्रेट मिर्ज़ापुर ने पुलिस बल के साथ संपत्ति पर कब्ज़ा दिलाने के लिए 11/01/2018 की तारीख तय कर दी परन्तु बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के किसी अधिकारी/अधिवक्ता ने किये गए आदेश को रिसीव करने में रूचि नहीं दिखाई और दिनांक 09/01/2018 को अचानक बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्ज़ापुर के वर्तमान मुख्य प्रबंधक मो० सहाबुद्दीन की तबियत ख़राब हो गई और वो वाराणसी इलाज हेतु चले गए,
महोदय मेरे प्रकरण को दो साल हो गए हैं और बैंक आज भी इसी तरह से हीलाहवाली कर रहा है मुझे उचित सलाह दें कि मुझे इस प्रकरण में क्या करना चाहिए
सादर
विनोद कुमार सोनी
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